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मारपीट के मामले में चार महिलाओं समेत 10 आरोपितों को 6 माह का कारावास

अनूपपुर, 23 मार्च (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम सुशील कुमार अग्रवाल की न्यायालय ने थाना करनपठार के 10 आरोपितों को भूमि विवाद पर गाली-गलौंच, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी पर 6-6 माह कारावास तथा 2000-2000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेद्रदास महरा ने मामले में पैरवी की। आरोपितों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपित में खिलावन सिंह, मोती सिंह, सेमसिंह, कमलेश सिंह, विजयराज सिंह, छोटी बाई, शिवकुमारी, लल्ली बाई, रामबाई एवं सुशील सिंह सभी निवासी ग्राम सरई थाना करनपठार हैं। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि 24 अक्टूबर 2014 को ग्राम सरई में उसके पुत्र के साथ मारपीट करने पर फरियादी द्वारा बीच बचाव किया गया। सरई तिराहा में शाम को दोबारा फरियादी एवं आरोपितों के मध्य भूमि विवाद को लेकर फरियादी बाबूलाल सिंह, कमलादेवी, प्रेमवती, एवं कपूर सिंह से गाली-गलौंच एवं मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। इस दौरान बीच-बचाव दशरथ चौधरी, शांति बाई तथा अन्य लोगों ने मिलकर किया, जिसकी रिपोर्ट थाना करनपठार में की गई थी। आरोपितों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर उनको गिरफ्तार किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपितों को 6-6 माह का कारावास एवं 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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