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लूट के आरोपियों को हुआ 4 वर्ष का सश्रम कारावास

मंदसौर 15 फरवरी (हि.स.)। तृतीय अपर सत्र न्यायधीश रूपेश कुमार गुप्ता मंदसौर द्वारा लूट के आरोपीगण नंदलाल पिता भूरालाल धाकड़ उम्र 23 साल निवासी चरलिया ब्राहम्ण थाना निम्बाहेडा जिला चित्तौड़ एवं पवन पिता श्याम तेली उम्र 24 साल निवासी चरलिया ब्राहम्ण थाना निम्बाहेडा जिला चित्तौड़ को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन द्वारा बताया गया कि फरियादी गिरिजाशंकर ने थाना कोतवाली मदंसौर में रिपोर्ट कराई कि मै रिटायर्ड टीचर हूं। दिनांक 14.08.2018 दोपहर करीब 12 बजे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मै पैसे निकालने गया और 50 हजार रू निकाले। रुपये अपने साथ लाये सफेद रंग के थैले में रखकर एक्टीवा की डिक्की में रखकर अपने घर जनकुपुरा राम मोहल्ला मंदसौर पंहुचा। गाडी बाहर खडी कर रूपयों की थैली निकालकर डिक्की बंद कर ही रहा था कि एक 20-22 साल का लड़का जिसने काले रंग की टी-षर्ट पहन रखी थी पास आया। उसने झटके से रुपयों की थैली छीन ली और मुझे धक्का दे दिया जिससे मै नीचे गिर गया। थैली छीनने वाला लड़का थोडी दूर खडी लाल रंग की प्लेटिना मोटरसाईकल पर बैठा जिस पर पहले से ही एक लडका बैठा था। दोनों मोटरसाईकल लेकर वहां से भाग गये। घर के बाहर मेरा लड़का मनीष भी खड़ा था जिसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किन्तु वह भाग गये। जिस पर से थाना कोतवाली पंहुच अपराध क्र. 412/2018 अंतर्गत धारा 394,34 भादवि दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराध में सम्मिलित आरोपियों को आर. 236 भानूप्रताप सिंह एवं आर. 111 धीरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा मात्र 1-2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना टीआई नरेन्द्र यादव द्वारा की गई थी। लूटे हुए माल को बरामद कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया-hindusthansamachar.in

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