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आयोग के हस्तक्षेप पर मृत बच्चे के पिता को मिले 4 लाख रुपये

भोपाल, 23 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर मृत बच्चे के पिता को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। बच्चे की मौत स्कूल में जहरीले कीड़े के काटने से हो गई थी। मानव अधिकार आयोग द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार आयोग के प्रकरण क्र. 4574/सतना/2019 के अनुसार सतना जिले की शासकीय प्राथमिक पाठशाला गोलहटा में विकास साकेत कक्षा तीसरी का छात्र था। स्कूल में पदस्थ शिक्षक विनय साकेत और बृजलाल साकेत ने रद्दी किताबों को बेचने के लिए कबाड़ वाले को बुलाया। जब कबाड़ी पहुंचा, तो शिक्षकों ने छात्र को रद्दी में पड़ी किताबों को एक कमरे से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। यहीं बच्चे को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। इसके बाद शिक्षकों ने गांव के ओझा को बुला लिया। शिक्षक स्कूल में करीब दो घंटे तक बच्चे की झाडफूंक करवाते रहे। जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे। बच्चे के परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में आयोग ने कलेक्टर, सतना से ही प्रतिवेदन मांगा था। निरतंर सुनवाई उपरांत आयोग ने कलेक्टर सतना को मृतक छात्र के पिता को आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की थी। कलेक्टर सतना ने अवगत कराया है कि मृतक छात्र के पिता विनोद साकेत को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में चार लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। पिता को चार लाख रुपये मिल जाने से आयोग में यह प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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