32-hour-lockdown-begins-in-13-cities-of-madhya-pradesh-including-bhopal-indore
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भोपाल-इंदौर समेत मप्र के 13 शहरों में 32 घण्टे का लॉकडाउन शुरू

भोपाल, 03 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 13 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से 32 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन सोमवार, 05 अप्रैल को सुबह 6.00 बजे तक लागू रहेगा। इनमें तीन शहरों-रतलाम, खरगौन और बैतूल में शुक्रवार रात 10 बजे से 56 घंटे और छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से 80 घंटे का लॉकडाउन लागू है। प्रदेश के 13 शहरों-भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, रीवा, छिंदवाड़ा, सौंसर और नीमच में 32 घंटे का लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे शुरू हुआ। रविवार को पूरे दिन लॉकडाउन के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थायें, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दूध एवं केमिस्ट की दुकान तथा अस्पतालों को छोड़कर सभी प्रकार के खुदरा एवं थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों एवं उसके श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फरों को तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से आने एवं जाने की छूट रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी छूट रहेगी। वे अपना फोटो पहचान पत्र एवं टिकिट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी उनके दायित्वों के निर्वहन के लिये आवागमन पर लगे प्रतिबंध से छूट रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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