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मकान मालिक की नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को 3 साल का कारावास

अशोकनगर, 08 अप्रैल(हि.स.)। सात साल पूर्व अपने मकान मालिक की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रिया शर्मा की अदालत ने गुरुवार को आरोपित देवीलाल (28) पुत्र अलपा निवासी छीरखेडा थाना देहात अशोकनगर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये एवं अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रोशन लाल छापरिया द्वारा पैरवी की गयी। मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने बताया कि 1 नवम्बर 2014 को रात्रि करीब 10:30 बजे पीडि़त अपने घर में टीवी देख रही थी, तभी उसके मकान में किराये से रहने वाले देवीलाल ने आकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और उसने अपनी तरफ खीचने लगा। पीडि़त के चिल्लाने पर उसकी मां आ गई तो उसे देखकर आरोपित वहां से किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। पीडित नाबालिग ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना देहात में करायी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। और विवेचना उपरांत चालान अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए अदालत द्वारा आरोपित को धारा 7/8 के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। अदालत ने जुर्माने की संपूर्ण राशि पीडिता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार

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