20-year-sentence-for-a-young-woman-who-abducted-and-raped-a-girl
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युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष की सजा

नागदा/उज्जैन, 27 फरवरी (हि.स.)। जिले के नागदा में एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को शनिवार को न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया, जबकि अपहरण की धारा में 03 वर्ष की सजा व 2 हजार रुपये का जुर्माना किया है। यह दोनों सजा एक साथ चलेगी। अपर लोक अभियोजन केशव रघुवंशी के मुताबिक, 16 दिसम्बर 2017 की रात 9 बजे एक युवती शोरुम से कार्य कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान इंद्रा चौक के पास एक गली में से जैसे ही युवती गुजरी तो वहां पर मौजूद एक युवक प्रवीण राठौर निवासी दयानंद कॉलोनी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर गंदी गली में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ उसका दोस्त नाबिलक भी था। दोस्त ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीडित युवती ने17 दिसम्बर को पुलिस थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 376, 363 में प्रकरण दर्ज किया था। हिन्दुस्थान समाचार/कैलाश सनोलिया

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