अवयस्क छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास
अवयस्क छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास उज्जैन/ नागदा, 04 जनवरी हिंस। जिले के नागदा में एक अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों मनीष पिता औंकारलाल एवं विनीत पिता मदनलाल को सोमवार को अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय ने भादवि की धारा 376.2 एन में 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। साथ ही धारा 363, 366 में 3-3 वर्ष का कारावास सुनाया। इसी प्रकार मनीष को भादवि की धारा 506 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा दोनों ओरोपितों को कुल 30 हजार का अर्थदंड भी किया। अभियोजन के अनुसार घटना 22 अगस्त 2015 की है। बिड़लाग्राम पुलिस थाना में छात्रा के माता-पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी शाम को लगभग 5 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद साइकिल से घर आ रही थी। इस दौरान आरोपी मनीष एवं विनीत ने मिलकर उसका रास्ता रोका तथा चाकू दिखाकर उसे अपने घर ले गए। बाद में मनीष उसे रतलाम ले गया। मनीष ने उसका मुंह दबाकर दो उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने इस प्रकरण में विशेष टिप्पणी लिखी कि बलात्कार जैसे अपराध के कारण एक महिला का जीवन प्रभावित हो जाता है। वह लंबे समय तक सामान्य जीवन नहीं जी सकती है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी रेवतसिंह ठाकुर, ने की। यह जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने दी। हिंदुस्थान समाचार/ कैलाश सनोलिया-hindusthansamachar.in