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नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष की सजा

गुना, 04 फरवरी (हि.स.) । विशेष न्यायालय पोक्सो गुना ने नाबालिक लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनोज अहिरवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 17000 के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज के अनुसार पीडिता के पास सुबह 4 बजे के करीब आरोपी का फोन आया कि घर से बाहर आ जाए मिलना है। तभी पीडिता अपने घर से बाहर आई और आरोपी मनोज पीडिता को अपने घर ले जाकर बलात्कार किया। इस आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना बमोरी में धारा 363, 342, 376 आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी गुना ने की। जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी मनोज को धारा 363, 366 एवं पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक-hindusthansamachar.in

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