
मकान से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित खरगोन 12 अगस्त (हि.स.) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा रहवासी मकान से अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 06 मई 2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि देवझिरी फाल्या बन्हुर में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी प्रकाश पिता मदन निवासी देवझिरी फाल्या बन्हुर अपने रहवासी मकान से अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 11 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई। हिन्दुस्थान समाचार/ चन्द्रशेखर कर्मा/ केशव-hindusthansamachar.in