शिक्षा विभाग की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज
शिक्षा विभाग की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज

शिक्षा विभाग की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज

रांची, 11 सितम्बर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्रा की खंडपीठ में शुक्रवार को अल्पसंख्यक शिक्षकों के पेंशन के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगभग 35 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की है । अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 50 -50 हजार का भुगतान करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब किया था। लेकिन किन्ही कारणों से वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को भी पर फटकार लगाई है। उल्लेखनीय है कि 2012 के बाद रिटायर हुए अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को पेंशन नहीं दिए जाने का आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था और राज्य सरकार के इस आदेश को शिक्षकों के द्वारा अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/विनय-hindusthansamachar.in

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