पूर्वडीहा पंचायत के चिन्हित स्थानों में बना कंटेन्मेंट जोन
पूर्वडीहा पंचायत के चिन्हित स्थानों में बना कंटेन्मेंट जोन

पूर्वडीहा पंचायत के चिन्हित स्थानों में बना कंटेन्मेंट जोन

मेदिनीनगर, 02 अगस्त (हि.स.)। उपायुक्त शशि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत चैनपुर थाना के पूर्वडीहा पंचायत के पूर्वडीहा टोला ग्राम के चिन्हित स्थानों को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। रविवार को जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/ सबा एकबाल-hindusthansamachar.in

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