पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को हाईकोर्ट से मिली दो माह की पैरोल
पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को हाईकोर्ट से मिली दो माह की पैरोल

पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को हाईकोर्ट से मिली दो माह की पैरोल

रांची, 16 सितम्बर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले के मुख्य आरोपित और सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को दो माह की पैरोल दी है। कोर्ट ने इलियास हुसैन को उनकी पत्नी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सशत सशर्त पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पैरोल के लिए शर्त रखी है कि इलियास हुसैन के कोई दो निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होंगे। इसके साथ ही एक लाख के दो निजी मुचलके भी इलियास हुसैन को कोर्ट में जमा कराने होंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/विनय-hindusthansamachar.in

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