पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी सुबीर कुमार गांगुली के खिलाफ वारंट जारी
पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी सुबीर कुमार गांगुली के खिलाफ वारंट जारी

पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी सुबीर कुमार गांगुली के खिलाफ वारंट जारी

रांची, 31 अगस्त (हि.स.) । सीबीआई की विशेष अदालत नेे पूर्व इनकम टैक्स (आइटी) अधिकारी सुबीर कुमार गांगुली के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वह मूल रूप से जमशेदपुर के सोनारी के रहनेवाले है। भ्रष्टाचार व अवैध संपत्ति अर्जित करनेवाले तत्कालीन आइटी कमिश्नर तापस दत्ता से जुड़े मामले में उन्हें आठ अप्रैल को आरोपी बनाया गया था। सीबीआइ ने उक्त दोनों के अलावा रंजीत कुमार लाल, विश्वनाथ अग्रवाल, संतोष साह, तरुण राय, विनोद कुमार पाल, सुनील कुमार गुप्ता, अरुण कुमार लखोटिया, आकाश कुमार, निर्मल जैन, अशोक यादुका, सत्यनारायण सरावगी, संजय धानुका और सुबोध धानुका को भी आरोपी बनाया है। उल्लेखनीय है कि तापस दत्ता व अन्य पर इनकम टैक्स में हेराफेरी कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्राथमिकी में सीबीआइ की ओर से कहा गया है कि तापस दत्ता ने रांची एवं हजारीबाग के आयुक्त तथा प्रधान आयकर आयुक्त पद पर रहते हुए वर्ष 2012 से 2017 के बीच अवैध रूप से नौ करोड़ 78 लाख 61 हजार 271 रुपये की चल एवं चल संपत्ति अर्जित की थी। जुलाई 2017 में तापस दत्ता के आवास एवं कार्यालय में छापेमारी की गयी थी, जिसमें 3.70 करोड़ रुपये कैश एवं करीब साढ़े छह किलो सोना बरामद किया गया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हिंदुस्थान समाचार/ विकास/विनय-hindusthansamachar.in

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