पलामू: सतबरवा पंचायत में बना कंटेन्मेंट जोन
पलामू: सतबरवा पंचायत में बना कंटेन्मेंट जोन

पलामू: सतबरवा पंचायत में बना कंटेन्मेंट जोन

मेदिनीनगर, 18 जुलाई (हि.स.)। उपाउपायुक्त शशि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत शनिवार को सतबरवा प्रखंड के सतबरवा पंचायत के चिन्हित स्थानों को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी सतबरवा, एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री व एग्जिट होगा। तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि भी की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ, एसेंशियल सप्लाईज की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत वाहन चालक या डिलीवरी ब्वॉय तथा बिजली, पानी व सप्लाई व साफ सफाई हेतु प्राधिकृत मैन पावर को होगी। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार वाहन तथा प्रशासनिक वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, अग्निशमन वाहन इत्यादि का भी प्रवेश अनुमन्य होगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सबा एकबाल-hindusthansamachar.in

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