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बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा की जमानत याचिका खारिज

रांची, 22 फरवरी (हि.स.)। ईडी की विशेष अदालत से बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को बड़ा झटका लगा है। ईडी की विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा ने राम विनोद सिन्हा की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सिन्हा न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की विशेष कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी सिन्हा को बीते 18 जून 2020 को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। वह दो साल से फरार चल रहा था। ईडी ने 12 दिसंबर 2018 को 2.79 करोड़ की मनी लांड्रिंग केस में सिन्हा पर चार्जशीट दाखिल किया था। राम विनोद सिन्हा ने खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। ईडी की टीम ने मनी लांड्रिंग मामले में अब तक बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा की 4.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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