हाईकोर्ट के आदेश के बाद धनबाद जेल में शिफ्ट होंगे संजीव सिंह

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रांची, 23 जुलाई (हि.स.) : झारखंड हाईकोर्ट ने झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल शिफ्ट करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के अंदर संजीव सिंह को वापस दुमका जेल से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने शुक्रवार को दिया हैं।

मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झरिया के बाहुबली और भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह दुमका जेल में रहेंगे या फिर उन्हें धनबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व विधायक संजीव सिंह के दुमका से धनबाद जेल वापस लाने की निचली अदालत के आदेश के अनुपालन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से पूरी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राज्य सरकार ने भी याचिका दाखिल की है। संजीव सिंह की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि विचाराधीन कैदी को किसी दूसरी जेल में भेजने से पहले संबंधित निचली अदालत से इजाजत लेना जरूरी है।

लेकिन निचली अदालत के आदेश के बिना ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया गया। जिसपर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि किसी भी विचाराधीन कैदी को दूसरी जेल में भेजने के लिए पूर्व में कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरी नहीं है।

इसके लिए घटनोत्तर स्वीकृति ली जा चुकी है।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजीव सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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