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गोड्डा सांसद की पत्नी की जमीन का निबंधन रद्द करने के विरोध में रैयत ने की हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल

रांची, 03 फरवरी (हि.स.)। भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ एलोकेसी धाम की जमीन बेचने वाले रैयतों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। रैयतों ने इस मामले में देवघर डीसी की ओर से रद्द किये गये जमीन के निबंधन को गलत बताया है। और इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये जमीन निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने खरीदी थी। रैयतों ने डीसी की ओर से की गयी कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है। अनिल कुमार बरनवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निबंधन बहाल करने की मांग कोर्ट से की है। याचिका में कहा गया है कि जमीन रजिस्ट्री रद्द करने का पावर डीसी को नहीं है। जमीन रजिस्ट्री सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकता है। उल्लेखनीय है कि देवघर जिला प्रशासन ने निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है। जमीन खरीद में गलत तरीके से करीब 3 करोड़ रुपये की भुगतान किया गया था। इसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने एफआइआर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी जांच के लिए लिखा गया है। देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त को की गयी थी। इसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर इस जमीन के मामले में आरोप था। आरोप था कि अनामिका गौतम ने सिर्फ तीन करोड़ रूपये कैश में देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। जबकि जमीन की स्टाम्प वैल्यू 18 करोड़, 94 लाख, 16 हजार रुपये है। मामले को लेकर देवघर निवासी शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने डीसी देवघर के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच करायी जा रही थी। जांच में आरोप सही पाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास-hindusthansamachar.in

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