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निविदा निरस्त करने के मामले की जांच के आदेश

सरायकेला, 03 अप्रैल (हि.स.)। जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिना कारण निविदा निरस्त करने से संबंधित मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी राम कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है। टीम में ग्रामीण विकास विभाग और विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता शामिल हैं। उल्लेखनीय है है कि सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक समेत छह वार्ड सदस्यों और निबंधित सदस्यों ने उपायुक्त को पत्र लिखकर कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह पर कारण बताए बिना निविदा निरस्त करने का आरोप लगाया था। साथ ही इस मामले की जांच की मांग की थी। इस मामले में डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया है। हालांकि, जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक निविदा निरस्त नहीं मानी जाएगी। इस मामले में उपायुक्त ने एक पत्र जारी किया है। पत्र में बताया गया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक ने वार्ड संख्या एक, चार, सात, आठ और ग्यारह के लिए निविदा जारी की थी। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह पर बिना किसी कारण के निविदा निरस्त करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि संबंधित निविदा को राजीव रंजन ने चहेते संवेदकों के दबाव में आकर उन्हें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निरस्त किया है। इस मामले को लेकर कई संवेदकों ने आपत्ति जताई है। नगर पंचायत अध्यक्ष और संवेदकों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई है। उन्होंने जांच टीम को अविलंब इस मामले की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ अभय रंजन/चंद्र

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