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बैंक्वेट हॉल में होंगे सिर्फ शादी या अंतिम संस्कार के कार्यक्रम

रामगढ़, 20 अप्रैल (हि.स.)। जिले में मंगलवार से झारखंड सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन का अनुपालन शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को डीसी संदीप सिंह ने बताया कि कुछ आदेश तो पूर्ववत हैं लेकिन नए आदेश में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है। साथ ही बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल सिर्फ शादी विवाह या अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए ही होगा। इसके अलावा किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। सभी इण्डोर या आउटडोर स्थानों पर सामुहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस , धार्मिक जुलूस सहित को निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमावड़ा पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लास, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र, प्रदर्शनी, मेला, स्टेडियम, जिमखाना, स्विमिंग पूल, पार्क पूरी तरीके से बंद रहेंगे। रेस्टोरेन्ट, धार्मिक स्थल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के साथ संचालित होगा। कोविड प्रोटोकॉल के एहतियात यथा फेस मास्क , सेनेटाईजर , 02 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा । हिन्दुस्थान समाचार/अमितेश/चंद्र

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