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रेरा को सातवें फ्लोर को आवंटित करने पर मेयर ने जताई नाराजगी

रांची, 04 मार्च (हि. स.)। निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय को दरकिनार कर रांची नगर निगम के नई बिल्डिंग के सातवें तल्ले को झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार (रेरा) को आवंटित किए जाने पर मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जाहिर की है। इस संबंध में गुरुवार को उन्होंने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखा है। दरअसल नगर आयुक्त ने 23 फरवरी को झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देशानुसार रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन का सातवां तल्ला झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए अपने कार्यालय का स्थानांतरण रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कर सकते हैं। मेयर ने नगर आयुक्त के इस आचरण पर कहा कि 21 जनवरी को निगम परिषद के बैठक में निर्णय लिया गया था कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह आवंटित नहीं की जाएगी। मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि नगर आयुक्त ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर विभागीय सचिव के इशारे पर झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिख निगम के नवनिर्मित भवन में कार्यालय स्थानांतरित करने की बात कही है। मेयर ने नगर आयुक्त को झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 55 का हवाला देते हुए कहा है कि आप निगम के अधिकारी हैं न कि नगर विकास विभाग के। उन्होंने यह भी कहा है कि अपने कार्यालय आदेश निर्गत करने की शक्ति का दुरुपयोग किए हैं। साथ ही नगर आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा कि निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण

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