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झारखंड कैबिनेट: हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर लगेगा दो हजार का जुर्माना

-कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्ताव पारित रांची, 25 फरवरी (हि.स.)। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरुवार को कुल 28 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी। इसके तहत झारखंड में 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट-तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। राज्य सरकार ने हुक्का बार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हुक्का बार चलाते हुए पकड़े जाने पर संचालक को तीन साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 2000 का जुर्माना लगेगा। इससे पहले 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। झारखंड जेल में कार्यरत 183 लोग किये जायेंगे नियमित कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत झारखंड जेल में कार्यरत 183 कैजुअल वर्करों को नियमित किया जायेगा। यह निर्णय कारा दैनिक कर्मी एसोसिएशन बनाम राज्य सरकार के केस में कोर्ट के फैसले के आलोक में किया गया है। इसके बाद अब राज्य के विभिन्न कारा और उप कारा में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित की जायेगी। इसमें काम करनेवाले सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा 10 साल पूरी कर ली है। आठवीं क्लास की छात्राओं को मिलेगी साइकिल सरकार के निर्णय के तहत एससी-एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक कैटेगरी की छात्राओं को साइकिल खरीद कर दी जायेगी। इससे पहले साइकिल के पैसे छात्राओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिये जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए आयोग का पुनर्गठन किया जायेगा। तृतीय और चतुर्थवर्गीय पदों की सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों के एक परिजन को क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। सरकार ने बढ़ायी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी सरकार के निर्णय के तहत मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की गयी है। 194 रुपये से बढ़ा कर 225 रुपये मजदूरी दी जायेगी। भारत सरकार द्वारा दिये जानेवाले 194 के अलावा शेष राशि राज्य सरकार अपने कोष से देगी। कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय -झारखण्ड राज्य कारा दैनिक कर्मी एसोसिएशन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि के उद्देश्य, संचालन तथा क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर -झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2020) की धारा-1 में संशोधन के लिए झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा में पुनरस्थापन की स्वीकृति दी गई। चांय एवं इसके पर्यायवाची केवट, मल्लाह, निषाद जाति को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई। -डॉ गोपाल बैठा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आर सी 26 (ए) 96-पैट में 21 दिसंबर .2006 को दोषसिद्धि के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना द्वारा लिये गये निर्णय को विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परामर्श के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। -झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति- अल्पसंख्यक- पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण की स्वीकृति दी गई। -राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची के चिकित्सकों को दिसम्बर, 2012 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के गैर व्यवसायिक भत्ता के भुगतान की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल-2,11,23,589/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तेईस हजार पांच सौ नवासी) मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची जिला में विशेष विनियमन पदाधिकारी हेतु 02 (दो) अतिरिक्त पदों का वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 (पांच वर्ष की अवधि) के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2019-20 (अवधि 01, अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए स्वीकृति दी गई। -महिला, बाल विकास एंव सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए जिला स्तर पर उप-विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। -220 के वी डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाईन के दोनों छोर में लिंक लाईन तथा 132 के वी डाल्टेनगंज संचरण लाईन के निर्माण के लिए राशि रुपए 37.75 करोड़ की पूर्व में स्वीकृत योजना में राशि रुपए 7.38 करोड़ अर्थात 19.53 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप रूपए 45.13 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित राशि रूपए 730 करोड़ के विरूद्ध रूपए 7.38 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। -झारखण्ड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपे जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। -रांची शहर में स्थित हरमू नदी पर जुडको द्वारा पूर्ण कराई गयी जीर्णोंद्धार एवं संरक्षण परियोजना की रांची शहर के पर्यावरण अवस्था में हो रहे तकनीकी एवं पारिस्थितिक प्रभाव के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को मनोनयन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि रूपए 21,78,280 मात्र का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। -जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परिक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई। -रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु दिनांक-08.09.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करने के की स्वीकृति दी गई। -झारखण्ड उत्पाद सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के अध्याय-3 की कंडिका-9 (पप) में प्रावधानित न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष को संशोधित करते हुए 21 वर्ष प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। -बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची में राज्य अतिथियों/विशिष्ट महानुभावों को चेक इन/चेक आउट में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए रुपए 25 हजार मात्र मासिक की दर पर पोर्टर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मनोनयन के आधार पर चयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के अधीन शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई। - नागर विमानन“ का कार्यान्वयन “परिवहन विभाग“ से पृथक कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) में जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। -मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति एवं तदनुरूप बजटीय उपबंध करने की स्वीकृति दी गई। -ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा त्प्क्थ्-ग्ग्टप् के तहत 72- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 23045.19 लाख रुपये मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 23045.19 लाख रुपए का 20 प्रतिशत अर्थात रुपए 4609.038 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। -पथ निर्माण विभाग द्वारा के तहत 02- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 6119.69 लाख रुपए मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 6119.69 लाख रुपए का 20 प्रतिशत अर्थात 1223.938 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। -राज्य में विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) के क्रय एवं विक्रय पर उपकर धारित करने हेतु झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021 की स्वीकृति दी गई। - झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए आयोग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। -राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम-प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप लंबित वेतन-निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई। -वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार की योजना “पढ़ना लिखना अभियान“ में राज्यान्श की राशि 1.90 करोड़ों रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस के निधन पर मंत्रिमण्डल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हिन्दुस्थान समाचार /वंदना

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