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पत्‍‌नी की हत्या के प्रयास में पति को सात साल की सजा

दुमका, 05 मार्च (हि.स.)। अपर जिला एवं न्यायधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के प्रयास में पति भालका केवट को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनायी है। न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सात साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना का किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार भालका केवट का विवाह दुमका नगर थाना क्षेत्र के मोरटंगा की रहने वाली कुंती देवी से हुई थी। विवाह के पश्चात वह अपने मायके मोरटंगा में आकर रहने लगी। बाद में दुमका आकर उसका पति भी साथ में रहने लगा था। 4 फरवरी 2017 को अपनी पत्नी को जान मारने की नीयत से किरासन तेल छिड़ककर उसे आग लगा दिया, जिससे उसकी पत्नी कुंती को बुरी तरह से जल गई थी। मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अभियुक्त को सात साल सजा एवं जुर्माना किया है। हिन्दुस्थान समाचार /नीरज

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