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हाईकोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में शिक्षा सचिव से मांगा जवाब

07/04/2021 रांची, 07 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। वीसी के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव से पूछा है कि गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत एवं इतिहास के शिक्षकों की अबतक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। सरकार इनकी नियुक्ति कब करने जा रही है। अदालत ने इसकी स्पष्ट जानकारी शिक्षा सचिव से मांगी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस तरह के लंबित सभी मामलों की सुनवाई पांच मई को निर्धारित की है। अब शिक्षा सचिव को शपथपत्र दायर कर अपना जवाब दाखिल करना है। यह मामला 11 अधिसूचित जिलों में टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देर को लेकर प्रार्थी राजीव मिश्रा समेत अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई पांच मई को होनी है तब तक शिक्षा सचिव अदालत को नियुक्ति में हो रही देर की वजह से अवगत कराएंगे। प्रार्थी के मुताबिक दुमका और देवघर जिले में सरकार ने टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन अन्य जिलों में होने वाली नियुक्तियों को लटकाया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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