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जलाशयों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

रांची, 08 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा तालाब सहित अन्य जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हिनू पुल के पास हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जिला प्रशासन से पूछा कि आखिर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने हिनू नदी पर हुए अतिक्रमण हटाने के मामले में रांची नगर निगम से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि सिर्फ 25 फीट की चहारदीवारी तोड़कर नगर निगम ने कार्रवाई क्यों बंद कर दी। इसकी स्पष्ट जानकारी रांची नगर निगम कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने बड़ा तालाब में हुए सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर रांची डीसी की ओर से दायर किये गए जवाब पर नगर आयुक्त को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उपायुक्त से पूछा कि जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए जाती है तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल क्यों नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। वहां पर विरोध करने वाले कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस पर रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि हिनू नदी पर अतिक्रमण करने वाले 82 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा वहां के अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव, रांची के उपायुक्त और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/चंद्र

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