बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में सुनवाई चार मई को

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रांची, 06 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। चार मई को अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुना सकती है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता आकाशदीप ने चुनाव आयोग की ओर से पक्ष रखा। आकाशदीप ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि चार मई को अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुना सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल चार मई को होने वाली सुनवाई के दिन अदालत सिर्फ इस बिंदु पर सुनवाई करेगी कि स्पीकर के द्वारा लिया गया संज्ञान संवैधानिक है या नहीं। बाबूलाल को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने के मामले में सिंगल बेंच में ही सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। बाबूलाल मरांडी ने इस नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि स्पीकर दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते और न ही वह किसी विधायक को नोटिस जारी कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी शिकायत के स्पीकर का संज्ञान लेना सही नहीं है और इसे निरस्त किया जाये। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/चंद्र

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