अनुमंडल पदाधिकारी ने देवघर के होटल संचालकों को दी शख्त हिदायत, 31 जुलाई तक किसी को न दें रूम ।
अनुमंडल पदाधिकारी ने देवघर के होटल संचालकों को दी शख्त हिदायत, 31 जुलाई तक किसी को न दें रूम ।

अनुमंडल पदाधिकारी ने देवघर के होटल संचालकों को दी शख्त हिदायत, 31 जुलाई तक किसी को न दें रूम ।

देवघर, 03 जुलाई (हि. स.) देवघर के अनुमण्डल पदाधिकारी सह अनुमण्डल दण्डाधिकारी विशाल सागर की अध्यक्षता में आज देवघर जिला के विभिन्न होटल संचालकों व होटल ओनर एसोसिएशन के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी होटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके अलावा झारखंड उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होना है। इस दौरान बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। ऐसे में वर्तमान में ऐसी संभावना है कि मंदिर में पूजा.अर्चना हेतु कुछ लोग बाहर से चोरी.छुपे यहाँ आकर होटलों में रहने की कोशिश कर सकते हैं। जो कि उचित नहीं है। अतः सभी होटल, लॉज संचालकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी होटल, लॉज संचालक अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति को चोरी छुपे रहने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा करते हुए पकड़े गए होटल व लॉज संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनुमण्डल पदाधिकारी कहा कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि देवघर शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटलों, रेस्टुरेन्टों, एपार्टमेन्ट माॅल, शैक्षणिक संस्थान, आई लेक्स, सिनेमा हाॅल, शोरूम सभी दुकान, प्रतिष्ठान में नियमित रूप से अग्निशमन यंत्र का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। जिससे आकस्मिक आग लगने या अचानक कोई अप्रिय घटना होने की संभावना में इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए देवघर शहरी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में पर्याप्त संख्या में उचित प्रकार का अग्निशमन यंत्र सात दिनों के अंदर अधिष्ठापित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा स्थलीय जांच के क्रम में त्रुटि पाये जाने पर संबंधित मालिकों/ प्रबंधकों के विरूद्ध आईपीसी की धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार /सुनील /सबा एकबाल-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in