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नई नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन करने की मांग

रांची, 29 जून (हि. स.)। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं नव अंगिभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई नियुक्ति नियमावली 2018 को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जिसमें सहायक प्राध्यापक नियमावली की प्राथमिकता सूची में नहीं हैं। कार्यानुभव संबंधी अधिभार नई नियमावली में शामिल नहीं की गई है। इससे वर्तमान में पदस्थापित संविदा सहायक प्राध्यापक अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस ओर रांची विश्वविद्यालय अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ, रांची विश्वविद्यालय इकाई के उपाध्यक्ष डॉ रीझू नायक ने इस संबंध में मंगलवार को पत्र लिखकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अवगत कराया है। डॉ रीझू नायक ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा है कि झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं नव अंगिभूत महाविद्यालयों में अनुबंध सहायक अध्यापक के रूप में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए प्रति वर्ष पांच अंको का अधिभार दिया जाए। वर्तमान में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति में 50 फ़ीसदी स्थान सुरक्षित किया जाए। दिव्यांग श्रेणी यथा दृष्टिबाधित, मुकवधिर, बाहरपन एवं शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उसी श्रेणी के अन्य दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। साक्षात्कार में न्यूनतम अंक के लिए पैरामीटर निर्धारित कर दस से 15 अंक का ही लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों के साथ पारदर्शिता व न्याय बना रहे। डॉ नायक ने राज्यपाल से नयी नियमावली 2018 में झारखंड के स्थानीय अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधन करने की बात कही है ताकि वर्षों से उपेक्षित युवाओं को न्याय मिल सके। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण

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