compensation-amount-sanctioned-in-22-cases-under-st-and-sc-atrocities-prevention-act
compensation-amount-sanctioned-in-22-cases-under-st-and-sc-atrocities-prevention-act

एसटी व एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 22 मामलों में मुआवजा राशि स्वीकृत

मेदिनीनगर, 19 फरवरी (हि.स.)। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत मुआवजा स्वीकृति हेतु 25 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरांत 22 मामलों में मुआवजा राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बैठक में मुआवजा स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिलेखों को उपस्थापित किया, जिसपर विचार के बाद 22 मामलों में राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त सभी मामलों में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामले शामिल थे। इसमें पीड़ित व पीड़िता को एफआईआर के बाद प्रथम किस्त की देय राशि एवं दर्ज कांडों में अत्याचार राहत से संबंधित आरोप पत्र समर्पित किये के बाद राशि भुगतान एवं वैदिक सहायता की राशि भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। उपायुक्त ने स्वीकृत मुआवजा राशि पीड़ितों के बीच शीघ्र भुगतान करने का निर्देश कल्याण पदाधिकारी को दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in