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जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय में 22 से लगेगा कैंप

मेदिनीनगर, 15 फरवरी (हि.स.)। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक ने सोमवार को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिन खाद्य व्यापारियों ने अभी तक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन व्यापारियों के लिए 22 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से खाद्य सुरक्षा कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जाना है। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही खाद्य व्यवसाय करना है। ऐसे में जिन व्यापारियों के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है उनके लिए यह कैंप लगाया जा रहा है। उक्त कैंप में सभी खाद्य व्यापारी निर्धारित तिथि को जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो एवं दुकान संबंधित कागजात आदि लेकर पहुंचे। कैंप में खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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