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भैरव सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी

06/04/2021 रांची, 06 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला की कोशिश मामले की मुख्य आरोपित भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भैरव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर उसे बेल दिए जाने की गुहार लगाई है। उल्लेखनीय है कि रांची के सिविल कोर्ट में 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की देर शाम मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की थी। साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कई लोगों को जमानत मिल चुकी है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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