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बार काउंसिल का निर्देश, अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित ना हो

16/04/2021 रांची, 16 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड में अगले आदेश तक कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या एग्जीक्यूटिव कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर मुकदमे की सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एहतियातन यह कदम उठाया गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल में फिजिकल अपीरियंस करने पर रोक लगा दी है। स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक पत्र जारी कर झारखंड के सभी जिले के बार एसोसिएशन को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह अगले आदेश तक बार भवन बंद रखें और किसी भी अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बार भवन के अंदर प्रवेश ना करने दें। काउंसिल ने इन निर्देशों का किसी भी सूरत में उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए राज्य के सभी अदालतों की सुनवाई अगले 15 दिनों तक स्थगित करने की राय दे चुके है। वहीं उन्होंने काउंसिल के अन्य सदस्यों से भी इस पर लिखित राय मांगी है। काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा अन्य सदस्यों से मंतव्य मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सभी न्यायालयों में अगले 15 दिनों तक सभी तरह की सुनवाइयों पर रोक लगाए जाने का आग्रह करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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