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महिला थाना की पूर्व प्रभारी की जमानत याचिका खारिज

रांची, 07 अप्रैल (हि.स.)। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार खूंटी महिला थाना की पूर्व प्रभारी की जमानत याचिका को एसीबी के विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान खूंटी महिला थाना की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह जानकारी एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने दी। उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी को खूंटी में महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को बचाने के लिए महिला थाना प्रभारी ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त 15 हजार रुपये थी। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/चंद्र

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