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मिलावटी मिठाई बेचने पर होगी कार्रवाई: एसडीओ

मेदिनीनगर, 02 फरवरी (हि.स.)। डीसी शशि रंजन के निर्देश पर मंगलवार को हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में खाद्य अनुज्ञप्ति व निबंधन कैंप लगाया गया। इस कैंप में हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण के साथ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस व निबंधन को लेकर खाद्य व्यवसाय संचालन करने का निर्देश दिया गया। कैंप के दौरान हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने बताया कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा निबंधन के खाद्य व्यापार का संचालन करने पर एफएसएसएआई एक्ट 2006 के अंतर्गत सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। सभी सब्जी विक्रेता को सूचित किया गया की सब्जी में किसी तरह का रंग का प्रयोग ना करें। यदि वे रंग का प्रयोग कर सब्जी बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ धारा 59 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह तक की सजा एवं एक लाख तक का जुर्माना होगा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मनोज कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित पान मसाले का बिक्री वर्जित है। स्कूल, कॉलेज अथवा सरकारी संस्थानों में 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का पान मसाला, गुटखा, सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है। यदि प्रतिबंधित पान मसाला बेचते हुए पाए जाते हैं तो कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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