17 साल पहले माओवादियों के साथ भदानीनगर थाना को लूट चुका था जाकिर खान
17 साल पहले माओवादियों के साथ भदानीनगर थाना को लूट चुका था जाकिर खान

17 साल पहले माओवादियों के साथ भदानीनगर थाना को लूट चुका था जाकिर खान

हाईकोर्ट के आदेश पर रामगढ़ पुलिस ने रिओपन किया केस रामगढ़, 13 सितंबर (हि.स.) । बिजली तार चोरी कांड में गिरफ्तार कुख्यात अपराधी जाकिर खान उर्फ ठुपूआ 17 साल पहले भदानीनगर थाने की पुलिस को की लूट चुका था। यह मामला एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिओपन किया गया है। इस संबंध में एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र अंतर्गत चकमे गांव निवासी जाकिर खान (50) कई वर्षों तक भाकपा माओवादी संगठन में रहकर लूट और बमबारी की घटनाओं में शामिल रहा है। जब माओवादियों का वर्चस्व कम होने लगा तो इसने अपने अपराध का तरीका भी बदल दिया। इसने खुद अपना गैंग बनाया और एक शातिर लूटेरा बन गया। जाकिर खान जब गिरफ्तार हुआ तो उसने भदानीनगर थाने की लूट कांड की पूरी कहानी भी पुलिस के सामने बयां की। उसने बताया कि 17 साल पहले 28 मई 2003 को लगभग 30 से अधिक माओवादियों ने एक साथ ग्लास फैक्ट्री परिसर के पास स्थित भदानीनगर थाने पर हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल सिंह को जान से मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन जब माओवादियों ने थाने पर हमला किया तो उस वक्त थाना प्रभारी अनिल सिंह मौजूद ही नहीं थे। माओवादी साथियों के साथ मिलकर जाकिर खान ने कई राउंड गोली चलाई थी। इसके बाद थाने पर बम भी फेंका था। उसने यह भी बताया कि उस वारदात में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के तीन राइफल भी लूट लिए थे। इस वारदात में भदानीनगर ओपी में पदस्थापित एक हवलदार का हाथ भी चोटिल हुआ था। इसके साथ ही जाकिर खान ने रांची, हजारीबाग, चतरा व अन्य जिलों में माओवादी घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी है। 5 लोगों को नामजद बनाते हुए दर्ज हुई थी प्राथमिकी पुलिस के अनुसार भदानी नगर ओपी में दर्ज कांड 18/03 में 5 लोग नामजद भी थे। इसमें रामधन गंझू, सीताराम मुंडा, सत्यनारायण गोप, राजेंद्र गोप और रहमान शामिल थे। उस दौरान उनके साथ लगभग 30 लोग थे। पुलिस की जांच को जाकिर खान का नाम सामने आया था। जमानत नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने जाकिर पर कार्रवाई करने का दिया आदेश पुलिस के अनुसार जाकिर खान के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। 17 साल पहले भदानी नगर ओपी में दर्ज कांड 81/03 में कई माओवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इस मामले में जाकिर खान लगातार फरार चल रहा था। उसने ना तो कोई जमानत ली और ना ही कभी उसके लिए प्रयास किया। इस मामले में रामगढ़ जिला पुलिस ने कांड में अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को रिओपन करने का आदेश दिया। साथ ही जाकिर खान के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया। हिन्दुस्थान समाचार/अमितेश/ वंदना-hindusthansamachar.in

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