जिले में रात के कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी आपातकालीन सेवाएं
जिले में रात के कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी आपातकालीन सेवाएं

जिले में रात के कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी आपातकालीन सेवाएं

मंडी, 25 नवम्बर (हि. स.)। कोरोना के प्रसार के बढ़ते खतरे से बचाव के लिए मंडी जिले में रात के कर्फ्यू में भी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। बुधवार को जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि रात के कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन वाहनों, आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टाफ और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही पर छूट रहेगी। इसके अलावा अन्य लोगों के लिए कर्फ्यू के दौरान आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा । उपायुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 को भी लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कुछ आवश्यक गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबे व भोजनालय संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से खोले जा सकेंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मान्यता प्राप्त पत्रकार और समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनों को कार्य की छूट रहेगी। अंतरराज्यीय व अंतर जिला यात्री वाहनों के पारगमन की छूट होगी। कोई भी व्यक्ति जिसे कर्फ्यू के दौरान यात्रा करना अति आवश्यक है और उसका बस अथवा ट्रेन का टिकट कंफर्म है, वह आवाजाही कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्स सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक मंडी जिले में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी-hindusthansamachar.in

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