हिमाचल-प्रदेश
आग्नेय शस्त्रधारकों को अधिकतम दो शस्त्र रखने की अनुमतिः डीसी
नाहन, 05 नवम्बर (हि.स.)। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डाॅ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिस लाइसेंसधारक के पास तीन शस्त्र दर्ज हैं, वे सभी अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसम्बर, 2020 से पहले नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवा दें और सेना में कार्यरत शस्त्रधारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा। इन निर्देशों की अवमानना करने पर लाइसेंसधारक के विरुद्ध लाइसेंस अधिनियम1959 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार /जितेंदर-hindusthansamachar.in