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सिरमौर के बाजारों में धूल व मक्खियों के सम्पर्क में आने वाले खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध

नाहन 04 मार्च (हि. स.)। जिला सिरमौर के बाजारों में धूल व मक्खियों के सम्पर्क में आने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत आदेश जारी करते हुए दी। उन्होंने बताया कि आगामी गर्मियों व बरसात के मौसम में जल जनित रोगों से होने वाली बिमारियां जैसे हैजा, दस्त, पेचिश व पेट संबंधी अन्य बिमारियों की रोेकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि बाजार में अधिक पके, गले-सडे और कटे हुए फलों व सब्जियां, जो धूल व मक्खियों के सम्पर्क में आए हो और ढ़के न हो, ऐसे खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, माँस, मछली, मिठाई, चाट, बिस्कुट, दुध, कोलड्रिन्क आदि पदार्थ, जो ढ़के न हो और धूल, मिट्टी व मक्खियों के सम्पर्क में आ रहे हो, उन पदार्थों को बचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त द्वारा जिला मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, जिला आयुर्वेद अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी व निरीक्षक, नगर निगम व पंचायत के स्वच्छता निरीक्षक तथा जिला के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी भी बाजार, दुकान, भवन व स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया है, जो इन सभी खाद्य पदार्थों की गुणवता सही न पाए जाने की स्थिति या आदेशों की अवहेलना होंने पर सामान को जब्त करने, हटाने या नष्ट करने के लिए अधिकृत होंगे। हिन्दुस्थान समाचार /जितेंदर /सुनील

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