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चरस रखने के दोषी को दस वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना

27/03/2021 मंड़ी, 27 मार्च (हि. स.)। जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मण्डी आर के शर्मा की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है । जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 27 दिसम्बर 2012 को गोहर थाना की पुलिस टीम समय करीब 07:30 बजे शाम को नजद जाछ करसोग रोड पर मौजूद था तो दो व्यक्ति करसोग की तरफ से आ रहे थे l जिनमें से एक व्यक्ति ने एक थैला उठा रखा था। वे दोनों पुलिस पार्टी को देखकर पीछे की ओर भागने लगे, जिन्हें अन्वेक्षण अधिकारी नवीन झालटा ने अपनी हमराही टीम की सहायता से करीब 10-15 मीटर के फासले में काबू कर लिया । शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग से दो किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुयी थी। इस पर गोहर थाना में अभियोग सख्या 148/2012 दर्ज हुआ था I इस मामले की तफ्तीश गोहर थाना ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी गोहर थाना ने अदालत में दायर किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी विनय वर्मा उप जिला न्यायवादी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी जीवन लाल पुत्र स्व० धनी राम, गाँव कणडू, डाकघर कुटाहाची, तहसील निहरी जिला मण्डी और राम लाल पुत्र स्व० परस राम गाँव एवं डाकघर कुटाहाची, तहसील निहरी जिला मण्डी द्वारा दो किलो 100 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी जीवन लाल और राम लाल को एन डी पी एस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई I जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई I हिन्दुस्थान समाचार/सुनील/उज्जवल

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