एनजीटी और उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के प्रति जिम्मेदारी से काम करें अधिकारी : एडीसी
धर्मशाला, 22 फरवरी (हि.स.)। अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा राहुल कुमार ने कहा कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तथा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग के कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहें तथा सम्बन्धित विभाग इस योजना के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्यों का निर्वहन करें। एडीसी शुक्रवार को डीआरडीए के सभागार में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिला में एनजीटी के तहत गठित कमेटियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। एडीसी ने कहा कि पर्यावरण में स्वच्छता बनाए रखने के दृष्टिगत नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बॉयो मेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट तथा कंस्ट्रक्शन आदि के प्रबन्धन के लिए जो नियम बनाए गए है, उनका सफल तरीके से क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला के नदी-नालों में प्रदूषण, अवैध डम्पिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारी कदम उठाएं तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरे का सही निष्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। बैठक में बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला में बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा व उनका प्रबन्धन, बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अलावा जिला में चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य प्रणाली, निर्माणाधीन प्लांटों की प्रगति आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए डोर टू डोर स्तर पर ही तरल तथा ठोस कूड़ा-कचरा अलग-अलग से एकत्रित करना जरूरी है ताकि संयंत्र में तरल और ठोस कचरे का सही तरीके से उपयोग हो सके। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/उज्जवल