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कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को मिली हिमाचल हाईकोर्ट से राहत

19/04/2021 शिमला, 19 अप्रैल (हि.स.)। कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की याचिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित सजा पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले पर हुई लंबी बहस के पश्चात यह फैंसला सुनाया। नालागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने साल 2011 के मामले में प्रदीप चौधरी को दोषी करार दिया था। मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उतपन्न करने से जुड़ा है। न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाना में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुना सिंह निवासी पप्सोहा पुलिस को देखकर बचने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था। युवक की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी। इसी मामले में कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिले के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है। 13 जून 2011 को बद्दी थाने में केस दर्ज हुआ था। हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील

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