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चरस रखने के दोषी को अदालत ने दी 10 वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा

मंडी, 30 मार्च (हि. स.) । जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश मंडी आर के शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 14 मार्च 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह सी.आई.डी. थाना भराड़ी, शिमला अपनी पुलिस टीम के साथ समय करीब 7.35 बजे शाम को बल्ह पुल तहसील पधर में मौजूद था। उस दौरान एक व्यक्ति रोपा की तरफ से आ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। उसको पुलिस पार्टी ने रुकने को कहा तो वह पीछे की ओर भागने लगा, जिसे अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह ने अपनी टीम की सहायता से करीब 10 मीटर के फासले में काबू कर लिया। शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग से एक किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुयी थी । इस पर सी.आई.डी. थाना भराड़ी, में अभियोग संख्या 3/2016 दर्ज हुआ था । इस मामले की तफ्तीश निरीक्षक लखबीर सिंह ने अमल में लाई थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी मंडी ने की थी । अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे। दोषी ने भी अपने बचाव में एक गवाह का ब्यान कलमबंद करवाया था। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी विजय शर्मा पुत्र चेत राम, गांव भद्रवाड़, डाकघर दुर्गापुर, तहसील सरकाघाट जिला मंडी द्वारा एक किलो 500 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी आरोपी विजय शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाईढ्ढ जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी/सुनील

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