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भाभी के हत्यारे को आजीवन कारावास

मंडी, 30 मार्च (हि. स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर जिला मंडी हंस राज की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 फरवरी 2014 को समय करीब 2.45 बजे दिन को आलम सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी डीनक अपने मकान को पीने के पानी की पाइप दबाने के लिए बीजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था, तो उसकी भाभी सुरेंद्र कौर ने उसे कहा कि बिना पूछे उनका खेत क्यों खोद रहा है। इस पर आलम सिंह ने अपने हाथ में ली हुई झाम्ब (कस्सी) की चोट अपने भाभी के सिर पर मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना सुंदरनगर में अभियोग संख्या 40/14 दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश निरीक्षक जगदीश कंवर ने अमल में लाई थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी चानन सिंह उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी आलम सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी डीनक जिला मंडी द्वारा अपनी भाभी की हत्या करने के अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी आलम सिंह को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी/सुनील

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