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बच्ची से रेप के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास

कुल्लू, 24 फरवरी (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेन्द्र वैद्य की अदालत ने नाबालिगा के साथ रेप करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद दोषी हरी राम पुत्र नन्दू निवासी जान, डाकघर ब्रादा तहसील भुंतर जिला कुल्लू को 10 साल के कठोर कारावास तथा 25000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी सरकार की तरफ से मामले कि पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एन एस चौहान ने देते हुए बताया कि घटना 30 जुलाई 2017 को उस दौरान हुई थी जब गांव बनासा में रहने वाले पति-पत्नी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे तथा उनकी 14 साल की बच्ची घर में अकेली मौजूद थी। करीब साढ़े 5 जब वह वापस आए तो दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। उन्हें अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी जिस कारण बच्ची के माता-पिता ने दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया जहां उन्होंने देखा कि वहां हरीराम मौजूद है तथा उनकी बच्ची रो रही है। देखने से पता चल रहा था कि उनकी बच्ची के साथ गलत कार्य हुआ है। बच्ची से जब मां ने पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ हरीराम द्वारा गलत काम किया गया है। मामला महिला थाना कुल्लू में दर्ज किया गया जिसकी जांच थाना प्रभारी ओमा ठाकुर द्वारा पूरी की गई व जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। चौहान ने बताया कि इस मामले में 19 गवाह पेश किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किए गए सबूतों व न्याय वादी की तरफ से दी गई ठोस दलीलों के आधार पर आरोपी हरि सिंह को पुरेन्द्र वैद्य की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। हिन्दुस्थान समाचार / जसपाल/सुनील

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