अहमदाबाद : सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने और थूकने पर जुर्माना बढ़ाया
अहमदाबाद,13 जुलाई (हि.स.)। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अहमदाबाद महानगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर जुर्माना और बढ़ा कर दिया है। सोमवार को अहमदाबाद में सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और थूकने पर 200 रुपये के जुर्माना को बढ़ा कर अब 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर ग्राहकों को पन्ना गल्ला के पास थूकते हुए देखा गया तो पन्ना गल्ला के मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने सरकार से मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की अपील की थी। अभी तक पूरे देश में मास्क न पहनने पर गुजरात में सबसे कम 200 रुपये का जुर्माना था। वर्तमान में, अहमदाबाद नगर में हर मिनट सौ से अधिक लोगों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। देश में मास्क न पहनने के लिए तमिलनाडु में सबसे अधिक 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली, ओडिशा के साथ-साथ पंजाब में भी 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/हर्ष/पारस-hindusthansamachar.in