तबलीगी जमात के 44 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज
तबलीगी जमात के 44 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

तबलीगी जमात के 44 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 19 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के 44 विदेशी नागरिकों को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से बरी करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं। दरअसल साकेत कोर्ट की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने पिछले 24 अगस्त को 44 विदेशी नागरिकों को बरी करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च महीने में इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 बी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 ,270 , 271 और 120 बी के तहत एफ आई आर दर्ज की थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इन विदेशी नागरिकों को बरी करते हुए कहा था कि पुलिस ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, उससे आरोपितों की मरकज में उपस्थिति कहीं से भी साबित नहीं होती है। कोर्ट ने कहा था कि एसडीएम ने जो रजिस्टर जब्त किया था, उसमें आरोपितों का कहीं नाम नहीं था। उल्लेखनीय है कि गत मार्च महीने में निजामुद्दीन के मरकज में हुए कार्यक्रम में तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। उसके बाद प्रशासन ने तबलीगी जमात के लोगों को बाहर निकाल कर कई क्वारेंटाइन सेंटर में भेजा गया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in