मानव तस्करी के खिलाफ देश में कड़े कानूनों की जरूरत : दिल्ली महिला आयोग
मानव तस्करी के खिलाफ देश में कड़े कानूनों की जरूरत : दिल्ली महिला आयोग

मानव तस्करी के खिलाफ देश में कड़े कानूनों की जरूरत : दिल्ली महिला आयोग

नई दिल्ली, 23 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली महिला आयोग ने सोनू पंजाबन को मिली सजा का स्वागत किया है। आयोग का कहना है कि मानव तस्करी के खिलाफ देश में कड़े कानूनों की जरूरत है ताकि ऐसा काम करने से आरोपी हजार बार सोचे। आयोग सोनू पंजाबन से प्रताड़ित लड़की की आर्थिक मदद करने की अपील की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह कोर्ट का सोनू पंजाबन के प्रति सख्त रुख का स्वागत करती हैं। न जाने ऐसी कितनी मासूम बच्चियों को बेच दिया जाता है और उन्हें जिस्मफरोशी में धकेल दिया जाता है। सोनू पंजाबन ने ऐसी अनगिनत बच्चियों की जीवन को बर्बाद किया है। जिस बच्ची की शिकायत पर सोनूू पंजाबन को सजा मिली है उसके साथ 12 साल की उम्र में दुष्कर्म हुआ था। उसे न जाने कितनी बार बेचा गया। उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस गुनाह के लिए जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। स्वाति मालीवाल ने बताया कि दिल्ली महिला आयोग की वकील ने पीडि़त की सहायता की और पीड़ित को कोर्ट से सात लाख का मुआवजा दिलवाया। लेकिन फिलहाल पीड़ित बेरोजगार है और आयोग उसके पुर्नवास के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने लोगों से पीड़ित की मदद करने की अपील की और मदद करने वालों को livingpositive@gmail.com पर संपर्क करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी-hindusthansamachar.in

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