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दिल्ली फाइट्स कोरोना वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिएः हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 20 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली फाइट्स कोरोना वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस संबंध में दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर 25 मई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कहा कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग ऑफ इंफो में गड़बड़ियों के बारे में बताया। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इसकी कमियों को ठीक कर लिया गया है। इसमें आगे कुछ बदलाव और सुधार किए जाएंगे। तब राव ने कहा कि माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर डॉ रणदीप गुलेरिया के वीडियो को पहले पेज पर डालना चाहिए। उन्होंने कोर्ट को वेबसाइट दिखाया और उसमें कुछ बदलाव सुझाए। राहुल मेहरा ने उन सुझावों पर गौर करते हुए कहा कि इनका ध्यान रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान वकील सत्यकाम ने कहा कि वेबसाइट को अंग्रेजी और हिन्दी में करने में समय लगेगा। तब कोर्ट ने कहा कि इस पर अभी से काम होना चाहिए। हमें अंग्रेजी में वेबसाइट मिल गई है लेकिन अधिकांश लोग हिन्दी जानते हैं इसलिए वेबसाइट को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में करने के लिए कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि एमिकस क्युरी ने वेबसाइट को लेकर जो सुझाव दिए हैं उन पर अमल होना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसे लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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