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सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयरों के मामलों में पात्रता जरूरतों में रियायत दी

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को अधिक और प्रभावी मतदान के अधिकार से जुड़े शेयरों (एस आर शेयर) के मामले में पात्रता जरूरतों में ढील देने का निर्णय किया। इस कदम से नवीन प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों को मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) क्लिक »-www.ibc24.in

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