महासमुंद। कलेक्टर ने बढ़ते कोविड-19 प्रकरणों की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुंद जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है । यह आदेश आज मध्यरात्रि से 30 सिंतबर की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा । उपरोक्त अवधि में महासमुंद क्लिक »-www.ibc24.in