बालिग-किसी-भी-धर्म-में-कर-सकता-है-शादी-माता-पिता-भी-नहीं-रोक-सकते-इस-हाईकोर्ट-का-अहम-फैसला
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बालिग किसी भी धर्म में कर सकता है शादी, माता-पिता भी नहीं रोक सकते.. इस हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद, यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी की उम्र को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक भारत का संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने व पसंद की शादी करने की आजादी देता है। पढ़ें- जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वैष्णोदेवी स्मारक सिक्का जारी किया इस क्लिक »-www.ibc24.in

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